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दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट उलंघन मामले इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन (ISRA) की याचिका पर सुनवाई करते हुए करन जौहर के धर्मा प्रोडक्शन से जवाब तलब किया है। ISRA ने प्रोडक्शन हाउस पर फिल्म 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' में उनके गानों का इस्तेमाल पैसे कमाने के उद्देश्य से किए जाने का आरोप लगाया है और उनसे रॉयल्टी मांगी है।
फिलहाल हर्जाना देने से इनकार
जस्टिस मुक्ता गुप्ता की सिंगल बैंच ने धर्मा प्रोडक्शन को समन भेजा है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई तक किसी भी तरह का हर्जाना ISRA को देने से इनकार किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2021 को होगी।
इन 3 गानों के इस्तेमाल का आरोप
ISRA का आरोप है कि धर्मा प्रोडक्शन ने 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' में तीन गानों का इस्तेमाल किया है, जो 'ए जी ओ जी' (राम लखन), 'चोली के पीछे क्या है' (खलनायक) और 'साजन जी घर आए हैं' (कुछ कुछ होता है) हैं। एसोसिएशन ने इसे कॉपीराइट एक्ट का उलंघन बताया है।
पहले भी विवादों में रह चुकी फिल्म
12 अगस्त 2020 को रिलीज हुई बायोपिक 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' पहले भी विवादों में रह चुकी है। फिल्म की रिलीज के बाद इंडियन एयरफोर्स ने फिल्म में वायुसेना की गलत छवि दिखाने का आरोप लगाया था। फिल्म के मुताबिक, वायुसेना में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है।
IAF की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। खुद गुंजन सक्सेना ने भी एक इंटरव्यू में फिल्म में दिखाए गए भेदभाव से किनारा किया था और कहा था कि सेना में उन्हें पुरुषों के बराबर मौके मिले थे और आज भी वहां महिलाओं को समान अवसर दिए जाते हैं।
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