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वेब सीरीज Tandav को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका


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नई दिल्ली | वेब सीरीज तांडव के मेकर्स, एक्टर्स को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिल पाई है। तांडव के मेकर्स के खिलाफ देशभर में दर्ज FIR पर गिरफ्तारी को लेकर रोक लगाने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के लिए आगे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने को लेकर नोटिस जारी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई एक लगभग एक महीने बाद होगी।

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गौरतलब हो कि देश के कई राज्यों में तांडव के विरोध में दर्ज FIR को लेकर मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अमेजन प्राइम इंडिया प्रमुख अपर्णा पुरोहित, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा, सीरीज के राइटर गौरव सोलंकी और एक्टर जीशान अयूब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पूरी टीम ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इसी याचिका पर सुनवाई हुई और इसे रद्द करने से टॉप अदालत ने इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है।

बता दें कि वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने को लेकर देशभर में लोगों का गुस्सा बना हुआ है। इसी को लेकर कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। 16 जनवरी को तांडव ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी। इसके बाद से ही लोगों का सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा देखने को मिला था। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने मामला बढ़ने के बाद दो बार माफी भी मांगी थी। सैफ अली खान को भी खूब ट्रोल किया गया था।


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