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राजस्थान में कोरोना के कारण रेड अलर्ट जारी, आज से बनाये गए ये नए नियम


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राजस्थान में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। राज्य सरकार ने विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए 'महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा' की गाइडलाइन जारी की है। राज्य की गहलोत सरकार ने 3 मई से 17 मई 2021 तक 'महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा' घोषित किया है। उसकी गाइडलाइन आज सुबह 5 बजे से प्रभावी हो गई है।

इस पखवाड़े ये पाबंदिया रहेंगी लागू

# सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

# कर्फ्यू के दौरान कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है।

# सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से सुबह 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।

# कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार एवं गुरुवार को प्रातः 6 से सुबह 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी।

# ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से सुबह 11 बजे तक खुल सकेंगी। मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से सुबह11 बजे तक खुल सकेंगी।

# ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा।

# डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से सुबह 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

# राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

# विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा। विवाह समारोह की पूर्व सूचना एसडीएम को देनी होगी।

# बिना पूर्व सूचना के विवाह पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी।


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