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Unlock 2.0: राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद


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कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है लेकिन एक बार फिर संक्रमण कम होने के कारण राजस्थान में मंगलवार से अनलॉक 2.0 की शुरुआतकी है। इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। मंत्रिपरिषद की बैठक में आए सुझाव के आधार मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 में छूट का दायरा बढ़ाया गया। नई गाइडलाइन कल सुबह 5:00 बजे से लागू हो जाएगी।

सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन:

किराना दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी। पशु चारा से संबंधित दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 से शाम 4:00 बजे खुलेगी। 

कृषि आदान विक्रेताओं, कृषि यंत्र की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6:00 से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी। डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलेंगी। 

मंडिया, फल एवं सब्जियां, फूल मालाएं की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी।

शादी समारोह पर 30 जून तक रोक रहेगी. विवाह से संबंधित किसी तरह का समारोह आयोजित नहीं हो सकेगा। सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से 8 बजे तक खुलेंगे। 

प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा। रोडवेज और निजी बसों का संचालन 10 जून से शुरू होगा। सिटी बस और मिनी बस अभी नहीं चलेगी। यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा न करें। 

सभी सरकारी कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। निजी कार्यालय भी 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान कार्मिकों की 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 

पेट्रोल और डीजल भरवाने पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। पेट्रोल और डीजल सुबह 5:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक भरवा सकते हैं। शराब की दुकानें वित्त विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेश से खुलेगी।


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