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ATM में खत्म हुआ कैश तो बैंकों को भरनी होगी पेनाल्टी, RBI का नया निर्देश


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कई बार एटीएम के डिसप्ले पर लिखा आता है- आउट ऑफ कैश, टेंपररली आउट ऑफ सर्विस। अब रिजर्व बैंक ने इसके लिए खास निर्देश दिया है। अब एटीएम में पैसे नहीं होंगे तो बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को इसका ऐलान किया।


भारतीय रिजर्व बैंक अब उन बैंकों पर सख्त होने जा रही है, जिनके ATM में कैश मौजूद नहीं होते है। 1 अक्टूबर, 2021 से अगर बैंक के ATM में कैश नहीं मिले तो बैंकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक अधिकारिक बयान में RBI ने कहा कि बैंकों के ATM में पैसों के उपलब्ध न होने का रिव्यू किया गया है और यह देखा गया है कि ATM में पैसों के मौजूद न होने से आम को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 


इसके लिए RBI ने बैंक/व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को ATM में नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अपने सिस्टम को मजबूत करने को कहा है। यदि बैंक ATM में कैश की मौजूदगी को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें निर्धारित पेनाल्टी देना होगा। यह योजना 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगी। RBI ने बताया कि बैंकों को ATM के जरिए आम जनता के लिए नकद के प्रवाह को हमेशा बनाए रखना चाहिए।


RBI के मुताबिक, अगर किसी एटीएम में एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा तक कैश नहीं होगा तो उस स्थिति में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। व्हाइट लेबल एटीएम की स्थिति में जुर्माना बैंकों पर लगाया जाएगा। कुछ बैंक एटीएम में कैश डालने के लिए कंपनियों की सेवा लेते हैं। उनकी स्थिति में बैंक को जुर्माना भरना होगा। इसके बदले बैंक उस व्हाइट लेबल एटीएम कंपनी से जुर्माने की भरपाई कर सकता है। 


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